औरंगाबाद शहर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने सभी प्रशिक्षित मध्यस्थता व पारा विधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की गयी. बैठक में सचिव ने बताया कि वादों के निस्तारण में मध्यस्थता का प्रयोग करें. स्वच्छ समाज व स्वच्छ पारिवारिक वातावरण के निर्माण में मध्यस्थता का महत्वपूर्ण स्थान होता है. जिला जज का भी इस ओर काफी ध्यान केंद्रिंत है जिसके कारण सभी न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि अपने न्यायालय से संबंधित वादों को मध्यस्थता केंद्र भेजें. सचिव द्वारा मध्यस्थ को जानकारी दी गयी कि वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद मामले, सेवा मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली मामले, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले को प्रमुखता से विशेष अभियान के तहत चिह्नित करते हुए मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए आपसभी को लगातार पहल करने की जरूरत है. सचिव ने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष एमसीपीसी के मार्गदर्शन में विशेष मध्यस्थता अभियान’’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए पूरे भारत में चलाया जा रहा है. इसके अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर और व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में लंबित वैसे वादों को चिह्नित करते हुए पक्षकारों को सूचित करने के लिए अपील की गयी. सचिव ने कहा कि तालुका न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निबटाने के लिए 90 दिनों का गहन विशेष अभियान चलेगा, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए इसका लाभ पहुंचाना है. सचिव ने बैठक में अपील की कि उक्त मामलों के निस्तारण में मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसका उपयोग अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित को पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है. सचिव तान्या पटेल द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक करते हुए सभी को निर्देश दिया गया कि इस विशेष मुहिम का ग्रामीण स्तर तक इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने स्तर से विशेष पहल और सहयोग के लिए निर्देश दिया गया.
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