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उद्योग स्थापित कर बनें स्वावलंबी, 35 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है

औरंगाबाद शहर. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है. इसको लेकर जिला उद्यान पदाधिकारी के सभाकक्ष में बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जिला उद्यान पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार सहित बड़ी संख्या में किसान एवं उद्यमी उपस्थित थे. महाप्रबंधक ने बताया गया कि पीएमएफएमइ योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे आटा मिल, नूडल्स निर्माण, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट उत्पादन, जूस इकाई, अचार, पापड़, मुरब्बा, मिठाई निर्माण, आइसक्रीम उत्पादन, मसाला मिल, नमकीन उत्पादन, पशु आहार निर्माण आदि से संबंधित नया उद्योग लगाने अथवा पूर्व से स्थापित इकाई का विस्तार करने के इच्छुक उद्यमी, किसान, शिक्षित एवं बेरोजगार युवक-युवतियां बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृति एवं भुगतान प्राप्त कर उद्योग स्थापित कर सकते हैं. साथ ही उन्हें उद्योग विभाग द्वारा अधिकतम 35 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जायेगा. योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मशीनरी का विवरण, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी के साथ जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं. इसके बाद बैंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि पीएमइजीपी योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण के अतिरिक्त अन्य विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में भी नए उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसमें बैंक से ऋण स्वीकृति एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध है तथा उद्योग विभाग द्वारा 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है. जिला उद्यान पदाधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिकों ने उपस्थित किसानों एवं उद्यमियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया तथा आश्वस्त किया कि जिला उद्योग केंद्र एवं बैंक के अधिकारी इच्छुक आवेदकों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जायेगा.

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