औरंगाबाद शहर. बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तर-दफ्तर भटकना नहीं पड़ेगा. बिहार विद्युत नियामक आयोग की ओर से प्रत्येक विद्युत आपूर्ति अंचल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है. इसके तहत आम उपभोक्ता अपनी बिजली से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे. फोरम के अध्यक्ष के रूप में बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता इंद्रभूषण कुमार को नियुक्त किया गया है. वहीं कार्यपालक अभियंता द्वितीय सदस्य और वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) हरेंद्र कुमार पांडेय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह फोरम उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा. फोरम के समक्ष गलत बिलिंग, बकाया की वसूली, खराब या जला हुआ मीटर, बिजली आपूर्ति में रुकावट, लो वोल्टेज, हार्मोनिक्स, अनियमित सेवा, नये कनेक्शन में देरी, पुनः संयोजन, कनेक्टेड लोड में बदलाव, कनेक्शन का स्थानांतरण जैसी कई प्रकार की शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी, न्यायालय, फोरम, ट्रिब्यूनल में लंबित मामले, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से जुड़े प्रकरण व दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों का निबटारा इस फोरम में नहीं किया जा सकेगा. शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजने की सुविधा उपलब्ध है.
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