औरंगाबाद शहर.
व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने बारूण थाना कांड -206/19, ट्रायल नम्बर -2104/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि बारूण के हबसपुर निवासी अभियुक्त मोती कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1- बी) ए में दो वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास होगी और धारा 26 में भी यही सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियुक्त के साथ जब्त अग्नेयास्त्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक थानाध्यक्ष रंजय कुमार ने अभियुक्त के खिलाफ 12 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त मोती कुमार रिसियप थाना कांड संख्या -71/19 में भी अभियुक्त था. घर के पास अभियुक्त को पकड़ने गयी पुलिस को देखकर वह भागने लगा तो पकड़ कर तलाशी ली गयी. कमर की बांयी ओर से कट्टा बरामद किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

