Aurangabad News : सुलहनीय वादों का लोक अदालत में कराएं समाधान : जिला जज

Updated at : 23 Apr 2025 10:19 PM (IST)
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Aurangabad News : सुलहनीय वादों का लोक अदालत में कराएं समाधान : जिला जज

Aurangabad News : 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला जज ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

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औरंगाबाद शहर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार ने 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी न्यायालय द्वारा की गयी तैयारी की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए. जिला जज ने समीक्षा के दौरान अब तक विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत नोटिस और उससे संबंधित तामिला की जानकारी प्राप्त की व पक्षकारों के साथ आयोजित होने वाले प्री-काउंसेलिंग प्रक्रिया के संबंध में अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दिया. कहा कि अब तक जितने भी वाद कोर्ट में चिह्नित किये गये हैं और नोटिस निर्गत हुआ है उसकी तामिला की अद्यतन स्थिति की जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त करें एवं अधिक से अधिक पक्षकारों के साथ प्री-कॉउंसेलिंग की प्रक्रिया संबंधित न्यायालयों के साथ सामंजस्य स्थापित कर करें. प्री-कॉउंसेलिंग प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, ताकि उन्हें अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटारा कराने में खुशी का भाव उत्पन्न हो और उनके माध्यम से आम जनमानस भी अपने-अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रेरित हो सके. यह भी निर्देश दिया कि लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों खासकर खनन विभाग, वन विभाग, माप तौल, बैंक इत्यादि से सामंजस्य स्थापित कर उन्हें अधिक से अधिक वाद समाधान के लिए पक्षकारों से संपर्क और प्रेरित करने का निर्देश दिया गया.

प्रचार-प्रसार में लाएं तेजी

जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में हो रहा है और इसमें और गति लाया जाना आवश्यक है जिसके लिए आवश्यक कदम उठायें. जिला जज ने कहा कि आज के समय में सोशल मिडिया, प्रेस तथा अन्य मीडिया का प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जिसके लिए आवश्यक सहयोग लें. अपील की गयी कि ज्यादा-से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करायें. अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

निबटाये गये वादों पर हुई चर्चा

जिला जज ने पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाये गये वादों पर चर्चा की और कहा कि प्रत्येक कोर्ट का यह परम दायित्व होना चाहिए कि अपने-अपने कोर्ट से संबंधित पहले निबटाये गये वादों से अधिक का निबटारा 10 मई को कराएं. इसके लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डर का सहयोग प्राप्त करें. इस समीक्षा बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव डॉ दीवान फहद खान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंदिता सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निशित दयाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्हैया लाल यादव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद भूषण, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमेश प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार जायसवाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंकज पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार सिंह, प्रदीप चंद्रा के साथ-साथ न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार, विकास कुमार, न्यायकर्ता शोभित सौरभ सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.

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