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Aurangabad news : दोषी को दो वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना

Updated at : 03 Dec 2025 10:17 PM (IST)
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Aurangabad news : दोषी को दो वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना

Aurangabad news: एडीजे छह लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी पाये गये सलैया थाना के जय बिगहा निवासी अभियुक्त संदीप पासवान उर्फ बिगन पासवान

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के एडीजे छह लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी पाये गये सलैया थाना के जय बिगहा निवासी अभियुक्त संदीप पासवान उर्फ बिगन पासवान को दो वर्ष साधारण कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है. यह मामला रफीगंज थाना कांड संख्या 13/23, 15 फरवरी 2023 से संबंधित है. न्यायालय ने 12 पॉक्सो एक्ट में दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है. पीड़िता के परिजन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि अभियुक्त ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन शादी कराने का प्रयास किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी अनुसंधान, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एफएसएल टीम की सहायता से त्वरित कार्रवाई की. पुलिस टीम ने पीड़िता एवं गवाहों के बयान, चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट तथा एफएसएल रिपोर्ट को मामले में प्रमुख साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया. मजबूत साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और प्रस्तुत सबूतों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया.

तीन लोगों की हत्या के मामले में पांच दोषी करार

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या -39/20, जीआर -55/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त अर्जुन भुईयां, श्रवण कुमार, विकास भुईयां, सोनू कुमार और गोपाल भुईयां को भारतीय दंड संहिता की धारा -148, 302/149 में दोषी करार दिया है और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि आठ दिसंबर निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 13 मई 2020 को प्राथमिकी में बताया था कि शाम पांच बजे जलावन चुनने नाबालिग बच्चे गये थे. तब अभियुक्तों ने बच्चों के साथ छेड़खानी करने लगे. इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने विरोध किया, तब रात में अभियुक्तों ने घातक हथियारों से हमला कर दिया, जिससे पीड़िता के कई परिजन गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिनमें से तीन की मौत हो गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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