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Aurangabad News : 14 लोगों के मकानकिये गये ध्वस्त

Updated at : 15 Dec 2025 10:40 PM (IST)
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Aurangabad News : 14 लोगों के मकानकिये गये ध्वस्त

Aurangabad News: सिमरा बाजार मंसारा मौजा में प्रशासन ने जेसीबी लगाकर हटाया अतिक्रमण

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अंबा. कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत सिमरा थाना क्षेत्र के सिमरा बाजार मानसरा मौजा से सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया. इस क्रम में जेसीबी लगाकर 14 लोगों के मकान ध्वस्त किये गये. जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा 20 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था. इसके लिए ग्रामीणों को 10 दिसंबर तक समय दिया गया था, परंतु ग्रामीणों द्वारा खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया गया. ग्रामीणों ने जब खुद से अतिक्रमण खाली नहीं किया, तो सोमवार को सीओ चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में सीआइ जीतेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व दर्जनो जवान के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण खाली कराया. इस क्रम में 14 लोगों का मकान ध्वस्त किया गया. जिन लोगों का घर स्वस्थ किया गया उनमें सरयू मिस्त्री, उपेंद्र मिस्री, रामवरन मेहता, बिगन राम, देवबरण राम, बिगन साव, बृजमोहन सिंह, दुखी चौरासिया, राजेंद्र लाल, अम्बिका लाल, रामनारायण लाल, उमेश मेहता, मनोज राम व ब्रजेश पांडेय शामिल है. बताया कि 20 लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया था परंतु उनमें से कई लोग भूमिहीन थे. वर्तमान में भूमिहीन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है.प्रशासन द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है.

क्या है मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंसारा गांव में अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय पटना में सीडब्ल्यूजेसी के पारित आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय कुटुंबा में अतिक्रमण वाद दर्ज किया गया है. अतिक्रमण वाद के अनुसार मनसारा गांव के खाता संख्या 54, खेसरा संख्या 294 की भूमि को सार्वजनिक घोषित कर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश ग्रामीणों को दिया गया था. अंचल अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बरीय अधिकारी के निर्देश पर ग्रामीणों को पहले 18 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, परंतु ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. इसके बाद नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद भी ग्रामीण द्वारा खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया गया. ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के मामले में उच्च न्यायालय पटना में एमजेसी नंबर 2975 वर्तमान में विचाराधीन है.

इन ग्रामीणों को मिला था नोटिस

अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर जिन्हें नोटिस दिया गया था, उनमें मनसारा गांव निवासी सरजू मिस्त्री, उपेंद्र मिस्त्री, राजेश चौधरी, रामचंद्र चौधरी, विनय चौधरी, जमालु शाह, कमरुद्दीन शाह, विजय साव, बृजमोहन साव, दुखी चौधरी, बेगम राम, राजेंद्र लाल, अंबिका लाल, सत्यनारायण लाल, देवबरन राम, मनोज राम, रामवरण महतो, कुसमा बसडिहा का गांव के ब्रजेंद्र लाल एवं ब्रजेश लाल तथा चोरहा टोला सैद बिगहा गांव के उमेश प्रसाद का नाम शामिल है. नोटिस मिलने के बाद नौ दिसंबर को ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था. विदित है कि राणा प्रमोद सिंह द्वारा अतिक्रमण को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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