किसानों का सत्यापन कर फसल सहायता योजना की दी जायेगी राशि

Updated at : 26 Jul 2024 10:08 PM (IST)
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किसानों का सत्यापन कर फसल सहायता योजना की दी जायेगी राशि

डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिये निर्देश

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औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2022-23 मौसम के योग्य ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों के सत्यापन एवं सहायता राशि के भुगतान के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक की गयी. बैठक में को-ऑपरेटिव अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी शामिल हुए. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य फसल उत्पादन योजना अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में सभी श्रेणी के किसानों को 20 हजार रुपये तक डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है. वहीं बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत संपादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य पाये गये ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों का सत्यापन संबंधित बीडीओ द्वारा नामित पंचायत स्तरीय कर्मी द्वारा किया जाता है. डीएम ने कहा कि रबी 2022-23 मौसम में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन द्वारा सत्यापित आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया कि कई पंचायत का सत्यापित फसल बुआई क्षेत्र रकबा एनआईसी से प्राप्त संबंधित पंचायत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आंकड़ा (जीआइएस) से अधिक है. इससे आवेदनों के क्षेत्रीय सत्यापन की गुणवत्ता पर संशय उत्पन्न होने के फलस्वरुप रबी 2022-23 मौसम में चयनित सभी ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को पुनः सत्यापन करने एवं पंचायत जिला के फसल आच्छादन रकबा से मिलान करते हुए सहायता राशि भुगतान करने की अनुशंसा करना है. जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त ली गयी कि कृषि योग्य भूमि कितनी है. इसका आंकड़ा कैसे उपलब्ध होता है. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कृषि योग्य भूमि का आंकड़ा राजस्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है. बीडीओ से यह भी जानकारी प्राप्त की कि रबी 2022-23 मौसम में पंचायत के आवेदक किसानों का सत्यापन किन कर्मियों द्वारा कराया गया था. सभी बीडीओ द्वारा बताया गया कि किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापन कराया गया था. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पिछले साल जिनके द्वारा किसानों का सत्यापन कराया गया था उनके द्वारा इस बार नहीं करायी जाये. सभी पदाधिकारियों से सलाह लेते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि इस बार पंचायत के आवेदक किसानों का सत्यापन पंचायत के राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव एवं विकास मित्र द्वारा करायी जाये. उक्त समीक्षा बैठक में वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला स्तरीय अन्य अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आदि मौजूद थे.

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