औरंगाबाद शहर : जिलाधिकारी के आदेश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने 8 से 13 अक्तूबर तक दशहरा व मुहर्रम पर्व के दौरान धारा 144 लागू किया है. सदर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से यह निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है. एसडीओ ने बताया कि सुबह 6 से रात 12 बजे तक धारा 144 लागू होगा.
किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ का सेवन कर घूमना या मटरगश्ती करना, किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रदर्शन करना, पटाखा छोड़ना या छोड़ने का प्रयास करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का उललंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.