जया अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस रद्द

Published at :02 Oct 2016 6:22 AM (IST)
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जया अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस रद्द

डीएम के आदेश पर सीएस ने की कार्रवाई् जांच में फर्जी मिला चिकित्सक का अनुभव प्रमाणपत्र औरंगाबाद नगर : शहर के जया अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस को सिविल सर्जन ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. सिविल सर्जन डाॅ आरपी सिंह ने बताया कि महाराजगंज रोड […]

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डीएम के आदेश पर सीएस ने की कार्रवाई्

जांच में फर्जी मिला चिकित्सक का अनुभव प्रमाणपत्र
औरंगाबाद नगर : शहर के जया अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस को सिविल सर्जन ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. सिविल सर्जन डाॅ आरपी सिंह ने बताया कि महाराजगंज रोड निवासी रमेश सिंह ने इससे संबंधित शिकायत जिलाधिकारी कंवल तनुज से की थी. उसके आधार पर डीएम ने 10 सितंबर 2016 को सिविल सर्जन को उक्त अल्ट्रासाउंड को जांच करने का निर्देश दिया था. डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन ने डॉ विनय कुमार सिंह, जिला मलेरिया पदाधिकारी डाॅ जनार्दन प्रसाद को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. जांच के क्रम में पाया गया कि ज्या अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस वर्ष 2012 में तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा संचालक सुधीर कुमार व डॉ सुजीत मनोहर के नाम पर निर्गत हुआ था.
लाइसेंस लेने में डाॅ सुजीत मनोहर ने जो अल्ट्रासाउंड करने का अनुभव प्रमाणपत्र लगाया था, वह एमसीआइ पास होने से पहले का था. जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि डाॅ सुजीत मनोहर वर्ष 2010 में एमसीआइ पास किये. जबकि, अनुभव प्रमाणपत्र इससे पहले कैसे मिल गया. जांच के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र गलत होने की बात सामने आयी है. इसी के आलोक में सीएस ने तत्काल प्रभाव से ज्या अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जब इस संबंध में सीएस से पूछा गया कि फरजी दस्तावेज प्रस्तुत करनेवाले चिकित्सक पर क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है. कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. वरीय पदाधिकारी के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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