एससी/एसटी मामलों में 60 दिनों में करें चार्जशीट

Published at :10 Aug 2016 9:09 AM (IST)
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एससी/एसटी मामलों में 60 दिनों में करें चार्जशीट

आइजी (कमजोर वर्ग) ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक औरंगाबाद नगर : मंगलवार को आइजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एसपी बाबू राम की उपस्थिति में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस दौरान जिले में दर्ज एससी/एसटी कांड, दुष्कर्म व छेड़खानी मामले की समीक्षा की. इस […]

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आइजी (कमजोर वर्ग) ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

औरंगाबाद नगर : मंगलवार को आइजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एसपी बाबू राम की उपस्थिति में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस दौरान जिले में दर्ज एससी/एसटी कांड, दुष्कर्म व छेड़खानी मामले की समीक्षा की. इस क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री यादव ने कहा कि एसी/एसटी बलात्कार से संबंधित जो भी मामले थाने में दर्ज होते हैं, उसे गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारी कांड का अनुसंधान करना सुनिश्चित करें. साथ ही प्राथमिकी दर्ज होते हुए ही आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजना सुनिश्चित करें. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. हर हाल में 60 दिनों के भीतर न्यायालय में कांड की अंतिम जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें.

कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में पीड़ित पक्ष के प्रत्येक बयान को दर्ज करें. इसके अलावा उन्हें समय पर मुआवजा दिलाना भी सुनिश्चित करें. जो नया एक्ट एससी/एसटी के लिए बना है, वह अजमानतीय है.

इसलिए ऐसा न हो कि थाने से ही जमानत दे दें. साक्ष्य के साथ अनुसंधान करें. महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म के एक कांड 29.15 को डीएसपी द्वारा गलत करार देने पर आइजी ने नाराजगी जतायी व कहा कि ऐसा गलती आगे से नहीं होनी चाहिए. बैठक में एसडीपीओ पीएन साहू, संजय कुमार, डीएसपी सुनील कुमार, सुमित कुमार के अलावे सभी इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद थे.

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