36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

37 साल बाद सात आरोपियों को हुई तीन वर्ष की सजा, …जानें क्या है मामला?

औरंगाबाद:व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय निखिलेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान फैसले में सुनाया है. […]

औरंगाबाद:व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय निखिलेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान फैसले में सुनाया है. यह फैसला गोह थाना कांड संख्या 4/1983 की भादवि की धारा 148, 323, 452 के तहत सुनाया है. पूरा मामला यह है कि 14 जनवरी 1983 को मामूली विवाद को लेकर गांव में मारपीट की घटना हुई थी.

इस घटना स संबंधित प्राथमिकी थान में राजनंदन बिंद के बयान पर दर्ज करायी गयी थी, इसमें कई लोगों को आरोपित बनाया था. न्यायालय में 37 वर्षों तक चली सुनवायी के बाद रामरच विंद, राजदेव विंद, परशुराम विंद, शिवरती विंद, गेंदा पासवान, गुरुचरण पासवान, भुनेश्वर पासवान सभी निवासी झिकटिया को तीन साल की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया.जबकि, दुधश्वर विंद, कपिल मिस्त्री, बिरजा बरई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस कांड में एपीपी महेंद्र प्रसाद सिह न बहस किया. फैसला से संबंधित जानकारी अधिवक्ता सतीशकुमार स्नेही ने दी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें