ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में होगी सुनवाई
Updated at : 06 Jun 2019 7:17 AM (IST)
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औरंगाबाद नगर : ग्राम कचहरियों को और सशक्त बनाने के लिए ग्राम कचहरियों की धाराओं के तहत 40 मामले का निपटारा ग्रामपंचायत में किया जाएगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग ने कवायद तेज कर दी है. सरकार के संयुक्त सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम कचहरियों की व्यवस्था सदृढ़ करने का निर्देश […]
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औरंगाबाद नगर : ग्राम कचहरियों को और सशक्त बनाने के लिए ग्राम कचहरियों की धाराओं के तहत 40 मामले का निपटारा ग्रामपंचायत में किया जाएगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग ने कवायद तेज कर दी है. सरकार के संयुक्त सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम कचहरियों की व्यवस्था सदृढ़ करने का निर्देश दिया है. कहा है कि ग्राम कचहरी के कायाकल्प के साथ -साथ कचहरी में कार्यरत न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी के सचिव के कार्यों की सतत समीक्षा और कार्यों का अनुश्रवण करें.
कुछ माह तक सतत अनुश्रवण के बाद ग्राम कचहरियों का अनुश्रवण राजस्व व भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा. ताकि ग्राम कचहरी में की गई मामलों की सुनवाई का निपटारा यथाशीघ्र किया जा सके. प्रधान सचिव दीपक कुमार व पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की हुई समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया गया है.
सरपंच, उपसरपंच व पंच शराब मामले या अन्य अपराधों में एक हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं. सरपंच और उपसरपंच को कोई भी व्यक्ति अगर अपशब्द बोलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है. साधारण मारपीट या झगड़े के मामले की ग्राम कचहरी में सुनवाई होगी. इससे थाने और निचली अदालतों पर एफआईआर का भी दबाव घटेगा और लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसको लेकर पूर्व से ही सरकार ने एसपी को निर्देश दिया है कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकारी वाले मामलों को समय सीमा के भीतर पुलिस मामलों को ग्राम कचहरी में भेज दें.
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