बिना स्पीड गवर्नर के नहीं चलेंगे कॉमर्शियल वाहन

Updated at : 24 May 2018 5:47 AM (IST)
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बिना स्पीड गवर्नर के नहीं चलेंगे कॉमर्शियल वाहन

मदनपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी काॅमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना है. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी व मोटरयान नियंत्रक ने अपनी कवायद तेज कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर,रिफ्लेक्टिव टेप, एचएसआरपी नहीं लगा होगा उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा. वाहन […]

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मदनपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी काॅमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना है. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी व मोटरयान नियंत्रक ने अपनी कवायद तेज कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर,रिफ्लेक्टिव टेप, एचएसआरपी नहीं लगा होगा उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा. वाहन मालिकों को अपने वाहनों में हर हाल में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा. भारी वाहनों के अलावा साढ़े तीन टन या सेवन प्लस वन सीटर कॉमर्शियल वाहनों में भी स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना है.

वाहनों में एचएसआरपी लगाना है आवश्यक
प्रखंड से लेकर जिले में चल रहे सभी प्रकार के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है. इसके लिए परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी की है जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा. वैसे वाहन पर आदेश उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए पांच रुपये अर्थदंड भी लगेगा. इतना ही नहीं अर्थदंड के अलावा एचएसआरपी नंबर प्लेट का चालान भी विभाग में काट कर उसकी रसीद भी प्रस्तुत करनी होती है, तभी उनके वाहनों को छोड़ा जायेगा. इसी प्रकार दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना आवश्यक है. जिन वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पकड़ा जायेगा उस पर भी अर्थदंड जमा करते हुए हेलमेट का रसीद दिखाना होगा. इसके बाद वाहनों को छोड़ा जायेगा.
वाहनों की गति सीमा निर्धारित
नेशनल परमिट व भारी वाहन ट्रक,बस आदि वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गयी है. वही टैंकर व छोटे वाहनों आदि की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गयी है,जबकि स्कूली वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गयी है. सभी स्कूल प्रबंधक को स्कूल के सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का निर्देश दिया गया है अन्यथा विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा,जिसके तहत सभी प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का स्पीड गवर्नर हर हाल में निर्धारित समय सीमा पर लगाना अति आवश्यक है. जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगा होगा, वैसे वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जायेगा. साथ ही उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
रंजीत कुमार,मोटरयान निरीक्षक औरंगाबाद
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