बिना स्पीड गवर्नर के नहीं चलेंगे कॉमर्शियल वाहन

मदनपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी काॅमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना है. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी व मोटरयान नियंत्रक ने अपनी कवायद तेज कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर,रिफ्लेक्टिव टेप, एचएसआरपी नहीं लगा होगा उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा. वाहन […]
मदनपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी काॅमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना है. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी व मोटरयान नियंत्रक ने अपनी कवायद तेज कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर,रिफ्लेक्टिव टेप, एचएसआरपी नहीं लगा होगा उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा. वाहन मालिकों को अपने वाहनों में हर हाल में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा. भारी वाहनों के अलावा साढ़े तीन टन या सेवन प्लस वन सीटर कॉमर्शियल वाहनों में भी स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना है.
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