पीड़िता से शादी की सहमति पर यौनशोषण के आरोपित को मिली जमानत, दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ विवाह

Updated at : 19 May 2018 11:54 AM (IST)
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पीड़िता से शादी की सहमति पर यौनशोषण के आरोपित को मिली जमानत, दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ विवाह

दाउदनगर : एक प्रेमी युगल अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित पंचदेव मंदिर में दांपत्य जीवन में बंध गये. बताया जाता है कि शादी की सहमति बनने पर ही यौनशोषण के आरोपित को अदालत से जमानत मिली. इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ. काफी संख्या में लोगों ने पहुंच कर वर वधू को […]

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दाउदनगर : एक प्रेमी युगल अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित पंचदेव मंदिर में दांपत्य जीवन में बंध गये. बताया जाता है कि शादी की सहमति बनने पर ही यौनशोषण के आरोपित को अदालत से जमानत मिली. इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ. काफी संख्या में लोगों ने पहुंच कर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की.

जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद महिला थाना कांड संख्या 9/18 का नामजद आरोपित दाउदनगर थाना क्षेत्र के धनांवा निवासी नीतीश कुमार जेल में बंद था. उसके खिलाफ दाउदनगर थाना क्षेत्र के ही चौरी गांव निवासी एक युवती के पिता ने यौनशोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. युवती का बयान भी लिया गया था. अधिवक्ता बृजनंदन सिंह ने बताया कि आरोपित के परिजन जमानत की गुहार लगाने अनुमंडल व्यवहार न्यायालय पहुंचे. शादी की सहमति पर गुरुवार को आरोपित को न्यायालय द्वारा जमानत दी गयी. इसके बाद शुक्रवार को दोनों के परिजनों को बुलाकर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित पंचदेव मंदिर में पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न करायी गयी. दाउदनगर थाना के सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा. अधिवक्ता सिंह ने बताया कि शादी की सहमति पर ही समझौता हुआ है और इसी शर्त पर जमानत मिली है. इस मौके पर अधिवक्ता सिंह के अलावा हरिनंदन सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे. इस शादी को देखने के लिए मंदिर में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस मौके पर करमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह ,रवि कुमार, जि तेंद्र सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे.

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