दहेज हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 18 May 2018 5:22 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने एक दहेज हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त पति सिकंदर सिंह को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 24 मई के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार […]

विज्ञापन

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने एक दहेज हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त पति सिकंदर सिंह को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 24 मई के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक इवेंद्र कुमार शर्मा ने बहस की. पीरू हसपुरा थाना क्षेत्र निवासी योगेंद्र सिंह ने अपनी बेटी आरती देवी की शादी बारुण थाना निवासी सिकंदर सिंह के साथ की थी. ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी. मांग नहीं पूरा होने पर आरती देवी की हत्या कर दी. इस संबंध में मृतका के पिता योगेंद्र सिंह के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन