राशि गबन के मामले में दर्ज की गयी प्राथमिकी
Updated at : 08 May 2018 5:49 AM (IST)
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औरंगाबाद नगर : शहर के दानी बिगहा में नवनिर्मित डी-टाईप सरकार आवास के किये गये निर्माण कार्य में प्राक्कलित राशि के अनुसार कार्य नहीं करा कर राशि गबन किये जाने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नारायण चौधरी, प्रमोद कुमार कामत, तत्कालीन सहायक […]
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औरंगाबाद नगर : शहर के दानी बिगहा में नवनिर्मित डी-टाईप सरकार आवास के किये गये निर्माण कार्य में प्राक्कलित राशि के अनुसार कार्य नहीं करा कर राशि गबन किये जाने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नारायण चौधरी, प्रमोद कुमार कामत, तत्कालीन सहायक अभियंता सर्जुन प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता राणा प्रताप मंडल एवं भवन निर्माण कराने वाले संवेदक राजू रंजन निवासी काली स्थान, सासाराम रोहतास को नामजद आरोपित बनाया गया है.
यह प्राथमिकी भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सतीश कुमार सिंह के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 142/18 दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी के ज्ञापांक 1534 दिनांक 26 सितंबर 17 एवं प्रत्रांक 734 दिनांक 26.4.18 के आलोक में दानी बिगहा में नवनिर्मित डी-टाईप सरकार भवन आवास का निर्माण वर्ष 2015-16 में हुआ था. कराये गये निर्माण कार्य में जो उपकरण लगाये गये थे उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था. जांच टीम ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी कि मानक प्राक्कलन एवं एकरारनामा के विरुद्ध कार्य न करा कर प्राक्कलित राशि का गबन किया गया है, जिसमें संवेदक सहित तत्कालीन पदाधिकारियों की संलिप्तता पायी जाती है. जांच टीम द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी. इधर, पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्यप्रकाश ने बताया कि इस प्राथमिकी का अनुसंधान किया जा रहा है. जल्द ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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