बुजुर्गों का बढ़ेगा मान-सम्मान परिवार में रहेगा सुख-शांति
Updated at : 17 Mar 2018 4:02 AM (IST)
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वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन दाउदनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के तत्वावधान में दाउदनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में भरण पोषण का अधिकार के तहत माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन जिला एवं सत्र बलराम दुबे ने फीता काटकर किया. उद्घाटन […]
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वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन
दाउदनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के तत्वावधान में दाउदनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में भरण पोषण का अधिकार के तहत माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन जिला एवं सत्र बलराम दुबे ने फीता काटकर किया. उद्घाटन के बाद उन्होंने एसडीओ अनीस अख्तर को वरिष्ठ नागरिकों व माता-पिता से जुड़े मामलों में अधिकार व दायित्वों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता से जुड़े मामलों में जितना अधिकार एसडीओ को दिया गया है, उतना किसी को नहीं मिला है .उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करता है तो एसडीओ कोर्ट द्वारा तीन माह की सजा देने का प्रावधान है. विधिक सेवा केंद्र के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने का एक सशक्त माध्यम है .पीड़ितों को आसानी से और सुलभ न्याय मिलेगा. बुजुर्गों को मान सम्मान मिलेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.
धाराओं की भी दी गयी जानकारी : इस दौरान भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं की जानकारी भी दी गई .उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों व माता-पिता की प्रताड़ना से संबंधित पहुंचने वाले मामलों को अब विधिक सेवा केंद्र में भेजें. इस मौके पर सीजेएम संतोष कुमार पांडेय, सब जज वन अनिल कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव निशिकांत ठाकुर अनुमंडल पदाधिकारी अनीस अख्तर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे. इनके अलावा विधि संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, सचिव बैजनाथ प्रसाद ,अधिवक्ता उमेश सिंह शशि भूषण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र कुमार समेत हरिनाथ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दूबे ने अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण एवं अवलोकन किया.
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