कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, डीएम की गाड़ी नीलाम करने का आदेश

Updated at : 17 Feb 2018 1:16 AM (IST)
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कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, डीएम की गाड़ी नीलाम करने का आदेश

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के सब जज- प्रथम अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें जज ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज का वाहन नीलाम करने का आदेश दिया है. साथ ही नीलामी की राशि सिविल कोर्ट, औरंगाबाद के नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं. यह […]

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औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के सब जज- प्रथम अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें जज ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज का वाहन नीलाम करने का आदेश दिया है. साथ ही नीलामी की राशि सिविल कोर्ट, औरंगाबाद के नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं.

यह आदेश वाद संख्या 4/2007 मुंगेश्वरी देवी बनाम बिहार सरकार में न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है. शिकायतकर्ता नगर थाने के जसोइया टोले, मिश्र बिगहा निवासी रामकेश पासवान की कुछ साल पहले मौत हो गयी थी, जिसके बाद मुंगेश्वरी देवी ने मामले की पैरवी की. वर्ष 2008 में उक्त महिला की मौत के बाद इस केस की पैरवी दिनेश्वर पासवान कर रहे थे. आठ अक्तूबर 2010 को भी एक आदेश मुआवजा भुगतान से संबंधित पारित किया गया था. इस संबंध में अभिलेख पर पटना हाईकोर्ट का आदेश भी संलग्न था, जिसके द्वारा शीघ्र मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

आठ अक्तूबर 2015 को न्यायालय के आदेश की सूचना जिलाधिकारी को दी गयी थी. इसके बाद आठ मार्च 2016 द्वारा सूचित किया गया. स्मार पत्र के माध्यम से डीएम को सूचना दी गयी, लेकिन भुगतान नहीं हो सका. 23 अप्रैल 2016 द्वारा भी डीएम को सूचित किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं हुआ.

28 नवंबर 2017 को एक आवेदन पत्र देकर डीएम का स्काॅर्पियो बीआर-26, एच-2222 नीलाम करा कर भुगतान करने की बात कही गयी. शिकायतकर्ता को एक लाख 53 हजार 376 रुपये 54 पैसे का भुगतान किया जाना है. इसके लिए शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त गाड़ी जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की ही है. आदेश में कहा गया कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्काॅर्पियों को अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया गया है.

इसकी सूचना औरंगाबाद के डीएम, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा सहित अन्य को दी गयी है. वहीं, कहा गया है कि वह किसी परिस्थिति में गाड़ी की बिक्री नहीं करेंगे. गाड़ी का स्थानांतरण नहीं होगा और न ही उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा. गाड़ी की नीलामी की कार्रवाई पूरी कर पैसे को जमा करने का निर्देश दिया गया है.

इस मामले में कुल नौ पक्षकार हैं. गौरतलब है कि मुंगेश्वरी देवी का जमीन ग्रोथ सेंटर के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया गया था. उसे 33 हजार 209 रुपये 95 पैसे के भुगतान के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसके बाद बिहार सरकार द्वारा चेक के माध्यम से 23 हजार 287 रुपये का भुगतान किया गया. शेष राशि बच गये जो ब्याज सहित आज एक लाख 53 हजार 376 रुपये 54 पैसा को भुगतान करने हेतु वाहन को नीलाम करने का फैसला सुनाया है.

गलत आरोप पत्र दायर करनेवाले पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने कहा कि न्यायालय से जो आदेश आया है उसका सम्मान करते हुए जवाब दाखिल किया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जिस व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसमें बीआर 26 एच -2222 नंबर के स्काॅर्पियों गाड़ी को डीएम की गाड़ी बताया गया है. जबकि इस नंबर की कोई भी गाड़ी हमारा नहीं है. शपथ दाखिल करने वालों ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है. उसने न्यायालय को गलत जानकारी देकर दिग्भ्रमित किया है. उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.
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