को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव पर रोक

Updated at : 12 Jan 2018 5:34 AM (IST)
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को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव पर रोक

डीएम की रिपोर्ट पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की कार्रवाई अध्यक्ष पद के लिए पूर्व विधान पार्षद रंजन कुमार सिंह व निवर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने भरा था पर्चा अन्य पदों से 17 प्रत्याशियों ने दाखिल किया था नामांकन पत्र औरंगाबाद नगर : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सहित निदेशक मंडल के चुनाव को […]

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डीएम की रिपोर्ट पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की कार्रवाई

अध्यक्ष पद के लिए पूर्व विधान पार्षद रंजन कुमार सिंह व निवर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने भरा था पर्चा
अन्य पदों से 17 प्रत्याशियों ने दाखिल किया था नामांकन पत्र
औरंगाबाद नगर : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सहित निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर चल रही खींचतान पर अब रोक लग गयी है. जानकारी के अनुसार, मुख्य चुनाव पदाधिकारी फुल सिंह ने अपनी ज्ञापांक 43 दिनांक 11 जनवरी 2018 के तहत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, औरंगाबाद निदेशक मंडल के चुनाव संबंधित सभी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. वहीं, जल्द ही तिथि निर्धारित करने की बात
कही है.
इसकी जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी, प्रबंधक निदेशक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को दे दी है. यह कार्रवाई मुख्य चुनाव पदाधिकारी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के प्रत्रांक 89 दिनांक 10 जनवरी 2018 के आलोक में की है. गौरतलब है कि अध्यक्ष पद के लिए पूर्व विधान पार्षद रंजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह व निवर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था. इसके अलावे अन्य पदों से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची
पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के समक्ष दाखिल किया था.
चुनाव प्रक्रिया रद्द होने के बाद अध्यक्ष पद के दावेदारों ने दी प्रतिक्रिया
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव प्रक्रिया बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी फुल सिंह द्वारा रोक लगा दिये जाने के बाद अध्यक्ष पद से दावेदार प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इस संबंध में निवर्तमान जिला सहकारिता अध्यक्ष संजय कुमार सिंह कहा कि प्राधिकार के आदेश के खिलाफ न्यायालय में जायेंगे. पहले भी न्यायालय में गये थे, वहां से हमें जीत मिली थी. कुछ लोग हताश होकर मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, जिसे जनता देख रही है.
पूर्व विधान पार्षद ने दिया था आवेदन
नौ जनवरी को पूर्व विधान पार्षद रंजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने संजय कुमार सिंह का नामांकन रद्द करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दिया था और कहा था कि उनके ऊपर गबन का मामला दर्ज है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पूर्व विधान पार्षद द्वारा दिये गये आवेदन पर निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा था. प्राधिकार के उपसचिव राजकिशोर प्रसाद ने सार्वजनिक किया कि दोनों प्रत्याशियों का नामांकन वैध है,
इसलिए संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ सकते हैं. उसके बाद बुधवार की शाम से चुनावी माहौल काफी रोचक हो गया था, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए हो रही खींचतान व तरह-तरह की चर्चाओं को देखते हुए जिलाधिकारी कंवल तनुज ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से इसपर निर्णय लेने के लिए पत्र भेजा था. इसके बाद मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने निदेशक मंडल के चुनाव संबंधित सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस तरह के रोक लगने से उम्मीदवारों में मायूसी देखी जा रही है. तरह-तरह के चर्चाओं का बाजार भी गर्म है. अब आगे क्या होगा वह तो चुनाव प्रक्रिया के तिथि निर्धारित होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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