बारुण प्रखंड के मौआर खैरा गांव का मामला
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तीन हजार की लाइट, दिखाया 13 हजार, अब होगी कार्रवाई
बारुण प्रखंड के मौआर खैरा गांव का मामला जांच में 25 स्ट्रीट लाइटों की खरीद में दोषी पाये गये मुखिया व पंचायत सचिव जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आदेश औरंगाबाद नगर : बारुण प्रखंड के एक पंचायत में मुखिया व पंचायत सचिव के मिलीभगत से तीन हजार स्ट्रीट लाइट लगा कर […]
जांच में 25 स्ट्रीट लाइटों की खरीद में दोषी पाये गये मुखिया व पंचायत सचिव
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आदेश
औरंगाबाद नगर : बारुण प्रखंड के एक पंचायत में मुखिया व पंचायत सचिव के मिलीभगत से तीन हजार स्ट्रीट लाइट लगा कर 13 हजार की निकासी के बाद अब मुखिया व पंचायत सचिव के ऊपर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है. यह निर्देश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गजेंद्र कुमार मिश्रा ने जारी किया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि बारुण प्रखंड के मौआर खैरा गांव निवासी सरयू साव ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया था कि मुखिया द्वारा 25 स्ट्रीट लाइटें लगायी गयी हैं, जिसकी कीमत प्रति स्ट्रीट लाइट तीन
हजार है.
लेकिन, मुखिया द्वारा प्रति लाइट 13 हजार की निकासी की गयी है. जब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता पूर्वक जांच की, तो पाया कि उक्त लाइटों की कीमत 3200 है, और मुखिया द्वारा 13 हजार प्रति लाइट की निकासी की गयी है. इस बारे में जब मुखिया व पंचायत सचिव से पूछताछ हुई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि मुखिया व पंचायत सचिव के मिलीभगत से सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है. इसलिए दोनों के ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. ताकि, भविष्य में राशि का बंदरबांट न हो सके.
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