नीलकोठी के पास की जमीन को लेकर तनाव

Updated at : 11 Oct 2017 1:17 PM (IST)
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नीलकोठी के पास की जमीन को लेकर तनाव

दोनों पक्षों पर प्रशासन ने की निरोधात्मक कार्रवाई सीओ व पुलिस अलग-अलग कर रहे मामले की जांच जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का दिया निर्देश दाउदनगर अनुमंडल : दाउदनगर-बारुण रोड के पिराहीबाग नीलकोठी के पास स्थित जमीन को लेकर तनाव अब तक व्याप्त है. एहतियात के तौर पर अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा दाउदनगर पुलिस की […]

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दोनों पक्षों पर प्रशासन ने की निरोधात्मक कार्रवाई
सीओ व पुलिस अलग-अलग कर रहे मामले की जांच
जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का दिया निर्देश
दाउदनगर अनुमंडल : दाउदनगर-बारुण रोड के पिराहीबाग नीलकोठी के पास स्थित जमीन को लेकर तनाव अब तक व्याप्त है. एहतियात के तौर पर अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा दाउदनगर पुलिस की अनुशंसा पर दोनों पक्षों के कुल 26 लोगों पर दप्रसं की धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है.
मंगलवार को सीओ विनोद सिंह व सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने स्थल के पास पहुंच कर दोनों पक्षों को शांति बनाये रखने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. सीओ ने बताया कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है. वह स्वयं राजस्व अभिलेख की जांच कर रहे हैं.
जांच के बाद जैसा पाया जायेगा, उसके अनुकूल कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब कि मामला करीब 10 कट्ठा जमीन का है. इस जमीन पर आठ अक्तूबर को नील कोठी मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा लाल झंडा गाड़ दिया गया था और झोपड़ी गिरा दी गयी थी. इनके इनके पक्ष में भाकपा-माले उतर आयी है और भाकपा माले ने 11 अक्तूबर बुधवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देने की घोषणा भी की है.
क्या है मामला : मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 11 शुक बाजार निवासी श्यामसुंदर सिन्हा व पुराना शहर वार्ड संख्या छह निवासी मोहन प्रजापति, मोहन प्रसाद प्रजापति व अजीत प्रजापति ने स्थानीय थाना को आवेदन देकर कहा था कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा लाल झंडा गाड़ कर झोपड़ी भी लगा दी है. जबकि, दूसरे पक्ष का कहना है कि उस जमीन पर करीब 50 वर्षों से रविदास समाज का कब्जा है और इस समाज द्वारा संत रविदास की पूजा-अर्चना की जाती रही है. भाकपा माले टाउन सचिव बिरजू चौधरी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से गलत तरीके से कागजात बनवा लिया है और उक्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.
इन पर हुई निरोधात्मक कार्रवाई : अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के 12 लोगों श्यामसुंदर सिन्हा, कृष्णा प्रजापति, गोपाल प्रजापति, अखिलेश प्रजापति, गुप्तेश्वर प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, रामजी प्रजापति, रामा प्रजापति, सोहसाई प्रजापति, रामाश्रय प्रजापति और विनोद प्रजापति तथा दूसरे पक्ष के 14 लोगों गिरजा राम, उपेंद्र राम, जितेंद्र राम, सुनील राम, पिंटू राम, मिंटू राम, भिखारी राम, रंजीत राम, गोविंद राम, अरविंद राम, जोखन राम, रामदयाल राम, शिवदयाल राम, संजय राम पर दप्रसं की धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है.
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