हत्या के मामले में आठ आरोपितों को उम्रकैद

Updated at : 23 Aug 2017 10:57 AM (IST)
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हत्या के मामले में आठ आरोपितों को उम्रकैद

गोह थाने के पाली गांव में कर दी गयी थी कामेश्वर यादव की हत्या औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायाधीश छह विपिन बिहारी पांडेय की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आठ आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले आरोपितों में दाउदनगर थाना के बुलाकी बिगहा […]

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गोह थाने के पाली गांव में कर दी गयी थी कामेश्वर यादव की हत्या
औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायाधीश छह विपिन बिहारी पांडेय की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आठ आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले आरोपितों में दाउदनगर थाना के बुलाकी बिगहा निवासी मुंगेश्वर यादव, गोह थाने के पाली निवासी रामजी यादव, विनय यादव, रामजीत यादव, वीरेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, राजनाथ यादव व रामचंद्र यादव शामिल हैं.
इन सभी पर अलग-अलग 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है़ यह फैसला गोह थाना कांड संख्या 66/90 की सुनवाई करते हुए धारा 302, 27 आर्म्स एक्ट के तहत सुनाया गया है़ मामला यह है कि वर्ष 1990 में गोह थाने के पाली गांव में मामूली विवाद को लेकर उक्त आठ आरोपितों ने कामेश्वर यादव को गोली मार कर हत्या कर दी थी़ इस घटना से संबंधित प्राथमिकी गोह थाने में मृतक के भाई राजेश्वर यादव के बयान पर दर्ज की गयी थी.
एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमला प्रसाद व मुखलाल सिंह ने बहस की़ मुंगेश्वर यादव को अलग से 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान रखा गया है़ यह जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश कुमार सनेही ने दी है़
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