मारपीट के दो अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा

अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब […]
अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब वह सुबह में टहल रहे थे तो जमीन विवाद को लेकर अभियुक्त सुरेश सिंह, मनोज कुमार, गुड्डू सिंह व कामेश्वर यादव ने उनके साथ लाठी से मारपीट कर सिर फोड़ दिये और लड़का रंजीत कुमार सिंह बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया.
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