मारपीट के दो अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Sep 2019 1:04 AM
अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब […]
अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब वह सुबह में टहल रहे थे तो जमीन विवाद को लेकर अभियुक्त सुरेश सिंह, मनोज कुमार, गुड्डू सिंह व कामेश्वर यादव ने उनके साथ लाठी से मारपीट कर सिर फोड़ दिये और लड़का रंजीत कुमार सिंह बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










