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आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को तीन वर्षों की सजा

Updated at : 17 Dec 2025 7:00 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को तीन वर्षों की सजा

28 वर्ष पूर्व आर्म्स एक्ट के मामले की हुई सुनवायी

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आरा.

लगभग 28 वर्ष पूर्व आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृता सिंह ने बुधवार को दोषी शिवपरसन यादव को तीन वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी रणवीर सिंह ने बहस किये थे.

उन्होंने बताया कि सन 1996 में तीयर थाना ने गुप्त सूचना पर उतरदाह गांव निवासी शिव परसन यादव को देसी पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. घटना को लेकर तीयर थाना में कांड संख्या 15/1996 दर्ज की गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृता सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपित शिव परसन यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1- बी) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 26 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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