13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bhojpur News : हत्या के आरोपित को उम्रकैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी

हत्या के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

आरा. हत्या के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2018 को सहार थानांतर्गत नाढ़ी गांव निवासी अनुसूचित जाति के निरुकांत कुमार व पिता रामाकांत राम दोनों शौच के लिए गये हुए थे. इसी दौरान दो लोग आये और पिस्तौल से गोली मारकर रामाकांत राम की हत्या कर दी. मृतक के पुत्र ने विवेक राय व रितेश राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा विवेक राय के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया गया. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित रितेश राय को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel