पीरो.
दक्षिण बिहार पावर होल्डिंग कार्पोरेशन की ओर से की गयी छापेमारी के क्रम में पीरो नगर के अलग-अलग स्थानों पर पांच आवासीय परिसरों में अवैध रूप से बिजली उपयोग किये जाने का मामला पकड़ में आया है. इस मामले में कनीय विद्युत अभियंता द्वारा संबंधित आवासीय परिसरों के मालिकों के विरुद्ध बिहार राज्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कनीय अभियंता के अनुसार पीरो नगर के वार्ड नंबर 16 के तीन आवासीय परिसरों में छापेमारी की गयी, जहां पहले से विद्युत बिल बकाया होने के कारण विद्युत विच्छेदन के बावजूद अवैध रूप से बिजली का उपयोग किये जाने का मामला सामने आया. इसी तरह पीरो नगर के बिहिया रोड स्थित भागलपुर मोड के समीप दो आवासीय परिसरों में छापेमारी की गयी. यहां दोनों परिसरों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग किये जाने का मामला पकड़ में आया. विद्युत कंपनी के कनीय अभियंता की ओर से संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दंड अध्यारोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पीरो थाना में आवेदन दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है