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दिन के 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगे शैक्षणिक संस्थान

बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए लिया गया निर्णय

आरा/पीरो.

बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी तनय सुलतानिया ने जिले के शिक्षण संस्थानों में दिन के 11:30 बजे के बाद किसी भी तरह के शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है. यह आदेश 14 मई से 17 मई तक प्रभावी रहेगा.

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी भोजपुर के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में बढ़ते तापमान व अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसको ध्यान में रखकर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भोजपुर जिले के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों तथा आंगनबाडी केंद्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा. सभी शैक्षणिक संस्थानों को उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने को कहा गया है. वैसे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही विद्यालय आना-जाना होगा.

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