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शराब धंधेबाज को पांच वर्षों की कठोर कारावास

52 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में सुनाया गया फैसला

आरा.

52 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने मंगलवार को शाहपुर थानांतर्गत सरना गांव निवासी दोषी अर्जुन सिंह को पांच वर्षों का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था.

उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि चार नवंबर, 2023 को शाहपुर थाना एलटीएफ के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गोपेश नारायण शर्मा ने गुप्त सूचना पर सरना गांव स्थित टेलीफोन टावर के पास से कुल 52 लीटर देसी शराब के साथ आरोपित अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया था. बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए अर्जुन सिंह को पांच वर्षों का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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