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शराब बरामदगी मामले में युवक को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 15 Jan 2025 7:39 PM (IST)
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शराब बरामदगी मामले में युवक को पांच वर्ष की सजा

एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने सुनायी सजा

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दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया प्रतिनिधि, अररिया बिहार प्रदेश में प्रतिबंधित 355 लीटर विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमहा वार्ड 09 के लालो साह के 24 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार साह उर्फ सोनू साह को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनायी है. दोषी युवक को कारावास की सज़ा के अलावा दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सजा भुगतानी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 458/20 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि 03 जून 2020 की सुबह को गुप्त सूचना के आधार पर सिमराहा थाना के सअनि अजय कुमार सदल बल के साथ एनएच 57 ओवरब्रिज के पास वाहनों की जांच व तलाशी वगैरह का कार्य कर रहे थे, वहां बोलेरो टाटा पिकअप, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 01 जी एच 6455 आकर रुका. वाहन तलाशी के क्रम में पिकअप पर प्याज के बोरियों के नीचे छुपाकर विभिन्न कार्टून मे 976 बोतल कुल 355.500 लीटर विदेशी शराब रॉयल स्टेग बरामद किया गया. मामले में सिमराहा थाना कांड संख्या 426/2020 दर्ज किया गया था. सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी युवक को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिन्हा उर्फ महेश बाबू मौजूद थे.

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