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दो शराब तस्करों को पांच-पांच साल की कारावास

Updated at : 19 Nov 2025 8:19 PM (IST)
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दो शराब तस्करों को पांच-पांच साल की कारावास

लगाया एक- एक लाख रुपये का जुर्माना

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अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत सवा साल पूर्व 141 लीटर नेपाली उमंगा देसी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी टिंकू कुमार सिंह पिता लालू सिंह व जयप्रकाश सिंह पिता चंद्र किशोर सिंह को 05- 05 साल की सजा सुनायी है. दोनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा 01- 01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 06- 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 3238/2024 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 56 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा के सहायक उप निरीक्षक बप्पादित्य चक्रवर्ती सदल बल के साथ 17 सितंबर 2024 को साढ़े 03 बजे सुबह भारत नेपाल सीमा स्तम्भ संख्या 176/1 भारत सीमा पर हटेवा गांव के समीप लोगों से पूछताछ कर उनकी गहन जांच कर रहे थे, इसी दौरान बोरिया लेकर आ रहे थे, तो सभी को रोका गया, सभी बोरियो को फेंककर भागने का प्रयास करने लगे. नाका पार्टी द्वारा 02 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, बोरा में नेपाली उमंगा देशी शराब की 470 बोतल, कुल 141 लीटर बरामद किया गया. इस मामले में दोनों आरोपितों को थाना लाया गया. कोर्ट में आइओ ने 26 नवंबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायाधीश ने 12 दिसंबर 2024 को आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताया था. कुल 04 गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपियों को बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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