ePaper

दो शराब तस्करों को सुनायी पांच वर्ष की सजा

Updated at : 17 Jul 2025 8:59 PM (IST)
विज्ञापन
दो शराब तस्करों को सुनायी पांच वर्ष की सजा

एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

विज्ञापन

अररिया. न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने लगभग 01 वर्ष पूर्व 92 लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मिल्की डुमरिया वार्ड संख्या 08 निवासी स्व मानो यादव के पुत्र उदन यादव को पांच वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं आरोपित को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 1515/2024 अररिया एक्ससाइज थाना कांड संख्या 180/24 दिनांक 23 अप्रैल 2024 दर्ज किया गया. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAPHULL BHARTI

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन