प्रतिनिधि, अररिया विभागीय निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्धारित राजस्व संग्रहण लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से 30 व 31 मार्च को जिला परिवहन कार्यालय राजस्व कार्यों के लिए खुला रहेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस दौरान वैसे लोग जिन्हें अपने वाहन का टैक्स, चालान की राशि, बीएच सीरीज का टैक्स जमा करना हो उन्हें बिहार सरकार द्वारा सर्व क्षमा के तहत 31 मार्च तक भारी छूट दिया जा रहा है. इस कारण 30 व 31 मार्च को कार्यालय आमजन के लिए खुला रहेगा. उन्होंने तमाम कर्मियों को भी कार्यालय में इस दौरान उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है. बकाया पथकर सहित अन्य टैक्स इस दौरान जमा करने उन्हें अर्थदंड में भारी छूट दिया जा रहा है. वाहन मालिक 31 मार्च तक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पथकर, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर, अस्थाई निबंध की फीस में अलग-अलग प्रयोजन के लिए कर व अर्थदंड में रियायत निर्धारित की गयी है. इसकी जानकारी जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.
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