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एकमुश्त टैक्स जमा करने पर ब्याज से राहत

Updated at : 31 Dec 2025 7:06 PM (IST)
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एकमुश्त टैक्स जमा करने पर ब्याज से राहत

लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील

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फारबिसगंज. फारबिसगंज नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के लिए ब्याज रहित एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भुगतान की तिथि को बढ़ा दिया गया है. अब बकायेदार संपत्ति कर दाता अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान बिना ब्याज या दंड के ही 31 मार्च तक जमा कर पायेंगे. यह जानकारी नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी ने दी. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को एकमुश्त बकाया संपत्ति कर का भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए बकायादार करदाताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा जिन नागरिक बंधुओं की संपत्ति नगर परिषद में होल्डिंग के रूप में निबंधित नहीं है, उसके लिए अपील की कि वे नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर स्वयं कर प्रपत्र भरकर अपने होल्डिंग का निबंधन करा लें. दंड व ब्याज से मुक्ति के लिए एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भुगतान कर योजना का लाभ पाएं. उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद समय अवधि समाप्त होने पर भारी दंड एवं ब्याज वसूली के साथ कर की वसूली की जाएगी. जिसके लिए नागरिक खुद जिम्मेवार होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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MRIGENDRA MANI SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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