शराब तस्कर को पांच साल की सजा

Updated at : 29 Jun 2024 8:01 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच साल की सजा

एक लाख रुपये लगाया जुर्माना

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के उत्पाद के स्पेशल जज-01 न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने लगभग 180 लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के राजपूत टोला वार्ड संख्या 06 का रहने वाला 24 वर्षीय सिंटू कुमार सिंह पिता चंद्रकिशोर सिंह को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 321/21 में सुनायी गयी है. उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी ओपी के सहायक अवर निरीक्षक राम सुंदर सिंह सदल बल के साथ 19 मार्च 2021 के करीब साढ़े 04 बजे भंगिया डायवर्सन के पास जांच कर रहे थे. तभी तेजी से आरोपित चार चक्का वाहन संख्या केए 51 एन- 2342 को चलाते हुए आ रहे थे. रोकने पर गाड़ी रुकी. जिसकी जांच करने पर 179.500 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई. इसके बाद बरामद शराब की जब्ती सूची तैयार कर गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. कोर्ट में सरकार की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया.

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