गला दबा पत्नी की हत्या मामले में पति को मिली 10 वर्ष की सजा

Published at :05 Mar 2025 8:03 PM (IST)
विज्ञापन
गला दबा पत्नी की हत्या मामले में पति को मिली 10 वर्ष की सजा

एक फरवरी 2021 की रात की है घटना

विज्ञापन

प्रतिनिधि, अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व सेकेंड अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार राय की अदालत ने गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बटुरबाड़ी वार्ड 12 के रहने वाले मो इमाम पिता मो यासीन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा एसटी 103/2022 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना एक फरवरी 2021 की रात की है. आरोपित मो इमाम ने अपनी पत्नी बीवी हलीमा की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी थी. एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना तिथि के 05 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर थाना नरणदिगी के गांव कल्लापारा की रहने वाली बीबी हलीमा की शादी मो इमाम के साथ हुई थी. उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि पति उसपर दहेज के रूप में ग्लैमर बाइक व 01 लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर हलीमा के साथ क्रूरता बरती गयी. एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि बीबी हलीमा का शव आरोपित के घर के बरामदे से पुलिस ने बरामद किया था. हलीमा के शरीर पर चोट के निशान भी थे. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्रा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन