गांजा तस्कर को सात साल की सजा
Published by : MRIGENDRA MANI SINGH Updated At : 05 Jun 2025 8:29 PM
50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 10 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोखरण गांव के मुकेश मंडल को एनडीपीएस की धारा में सात वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि घटना 08 जनवरी 2024 की है. गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56 वी बटालियन के अधिकारी अशोक कुमार सदल बल के साथ बैद्यनाथ पुर बीपी 177/04 के पास खड़े थे. तभी एक बाइक आया. बाइक की तलाशी लेने पर 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र विश्वास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया.
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