नियुक्ति परीक्षा में 24 सवाल गलत, आपत्ति शुल्क पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC से मांगा जवाब

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Recruitment Exam Calcutta High Court Notice To Ssc West Bengal News Today

Recruitment Exam: पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित नियुक्ति परीक्षा में 24 गलत सवाल पूछे गये थे. छात्रों ने रिव्यू की मांग की, तो उनसे इसके लिए 100 रुपए की फीस मांगी गयी. मामला अब कोर्ट पहुंच गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी को नोटिस जारी एक महीने के अंदर एफिडेविट देने को कहा है.

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Recruitment Exam: कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल नियुक्ति परीक्षा (School Recruitment Examination) में कथित रूप से 24 गलत सवाल पूछे जाने के मामले में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि सवाल वास्तव में गलत थे या नहीं. साथ ही इस बात का भी जवाब देने को कहा है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों से किस आधार पर शुल्क लिया गया.

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कोर्ट ने एसएससी से पूछा – कितनी शिकायतें आयीं

सोमवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकरोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने पूछा कि जिन अभ्यर्थियों ने रिव्यू के लिए आवेदन किया, उनसे कितने पैसे लिये गये. यदि सवाल गलत साबित हुए, तो कितने पैसे वापस किये गये. अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं.

स्कूल सर्विस कमीशन को 4 सप्ताह में देना होगा जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी को निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर सभी सवालों के विस्तृत जवाब कोर्ट में दाखिल करे. अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो उम्मीदवारों से किस आधार पर रिव्यू फीस लिये गये, इसकी जानकारी दें.

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Recruitment Exam: रिव्यू के लिए एसएससी ने कैंडिडेट्स से लिये 100 रुपए

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसएससी की दूसरी एसएलएसटी परीक्षा में 24 प्रश्न गलत थे. इस मामले में चंदन धर समेत परीक्षार्थियों के एक समूह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि एसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए लिये, जबकि कानून में ऐसी वसूली का कोई प्रावधान नहीं है.

एसएससी परीक्षा देने वालों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास – वकील

वादी पक्ष के वकील फिरदौस शमीम ने दलील दी कि उत्तर पुस्तिका देखने के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन किसी प्रश्न में गलती होने पर रिव्यू के लिए फीस लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसएससी ने परीक्षार्थियों के अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया.

एसएससी को जवाब देना होगा – कलकत्ता हाईकोर्ट

वकील की दलीलें सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कानून में प्रावधान नहीं है, तो एसएससी उम्मीदवारों से पैसे किस आधार पर ले रहा है. इस पर आयोग को स्पष्ट जवाब देना होगा.

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