नशीली दवाओं के तस्करों को 14-14- साल की सजा

यह सजा एनडीपीएस 07/2024 में सुनायी गयी है
दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के सिमरबनी गांव के 31 वर्षीय अभिनव कुमार पिता अरुण कुमार मंडल व जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के फुलबाड़ी झिरूवा के अभिनव कुमार का एक सहयोगी 47 वर्षीय मो मोइम पिता मो मसलेउद्दीन व झारखंड राज्य गिरिडीह जिला के तुर्कडीहा वार्ड संख्या 04 के अभिनव कुमार का दूसरा सहयोगी 21 वर्षीय बादल कुमार पिता विष्णु हजाम को 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा व एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि तीनों तस्करों को विभिन्न धाराओं में दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नही होने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एनडीपीएस 07/2024 में सुनायी गयी है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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