प्रतिनिधि, अररिया
व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने चेक बाउंस का मामला प्रमाणित होने पर जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी 25 वर्षीय मुन्ना कुमार साह पिता विष्णुदेव साह को 01 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुआवजा राशि के रूप में 02 लाख 16 हजार 811 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया गया है. समय सीमा 03 माह के अंदर राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. आरोपी को आदेशित किया गया है कि कारावास की सजा भुगतने के बाद भी मुआवजा की राशि चुकानी होगी. यह आदेश परिवाद पत्र संख्या 1171 सी/ 2021 में दिया गया है. बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना साह ने दो चेक क्रमशः 01 लाख 53 हजार 900 रुपये व 44 हजार 549 रुपये का फारबिसगंज हॉस्पिटल रोड निवासी मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल पिता स्व रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया था. जो बाउंस हो गया था. इस मामले में मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी मुन्ना कुमार साह के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में 11 अगस्त 2021 को परिवाद दायर किया था. जबकि चार्जफ्रेम 12 दिसंबर 2022 को किया गया था. परिवादी संजय कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सेन गुप्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था.——–
बाइक सवार तीन किशोर घायल
नरपतगंज. नरपतगंज-फारबिसगंज एनएच के चकला के समीप अनियंत्रित बाइक सवार तीन किशोर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया. जहां इलाज के बाद नेपाल रेफर कर दिया गया. घायल में बढ़ेपारा वार्ड संख्या 06 चकला निवासी अभिमन्यु कुमार पिता अनमोल पासवान, शिवम कुमार पिता चंद्रशेखर पासवान व अमरजीत कुमार पिता संतोष पासवान बताया जा रहा है. बताया जा रहा कि दो दिन पूर्व तीनों किशोर एक बाइक पर सवार होकर घूमने निकला था. इसी बीच चकला के समीप तीनों अनियंत्रित होकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

