मारपीट के तीन आरोपितों को डेढ़ वर्ष की सजा
अररिया : व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार द्वितीय ने 17 वर्ष पूर्व दाखिल मारपीट व छिनतई के एक मामले में तीन आरोपियों को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायिक दंडाधिकारी ने यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 863/2000 में सुनाया है. श्री कुमार ने तीनों आरोपियों के […]
अररिया : व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार द्वितीय ने 17 वर्ष पूर्व दाखिल मारपीट व छिनतई के एक मामले में तीन आरोपियों को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायिक दंडाधिकारी ने यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 863/2000 में सुनाया है.
श्री कुमार ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आर्थिक दंड के रूप में पांच हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है. इस राशि को समय पर जमा नहीं करने पर तीनों आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बताया जाता है कि जिले के नया भरगामा के रहने वाले सहदेव मंडल, बासुदेव मंडल व कुलानंद मंडल तीनों पिता स्व किसुन लाल मंडल ने सूचक सुरेश कुमार मंडल की खेत पर जाकर उसे हल जोतने से मना किया. जब सूचक ने इसका विरोध किया तो तीनों ने मिल कर सूचक व उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया तथा सूचक की पत्नी के गले से चेन छीन लिया.
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