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पुत्री के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में पिता को उम्रकैद

फैसला. न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा महलगांव थाना क्षेत्र के टप्पू टोला के रइस ने शराब के नशे में अपनी पहली पत्नी की पुत्री की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने नाबालिग पुत्री के […]

फैसला. न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा

महलगांव थाना क्षेत्र के टप्पू टोला के रइस ने शराब के नशे में अपनी पहली पत्नी की पुत्री की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी.
अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबा कर उसकी हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर 46 वर्षीय आरोपित पिता मो रईस को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने आरोपी को 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है. समय पर राशि जमा नहीं करने पर आरोपी के भू-संपत्ति से राशि वसूल करने का भी आदेश दिया गया है.
घटना पहली दिसंबर 2015 की संध्या साढ़े सात बजे की है. अररिया से शराब पीकर अपने घर जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र के टप्पू टोला लौटने पर रइस ने अपनी पहली पत्नी की पुत्री से खाना मांगा. उसकी पुत्री खाना लेकर जैसे ही उसके कमरे में गयी नशे में धुत पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घर पर उस वक्त तरन्नुम की दादी मौजूद थी. बेटी ने अपने बचाव में घर पर मौजूद अपनी दादी को आवाज लगायी, लेकिन असहाय दादी उसे बचा पाने में असमर्थ थी.
इस बात की जानकारी उसने अपने दूसरे लड़के मो इब्राहिम को दी. जैसे ही इब्राहिम अपने भाई रइस के घर आया तो देखा की अर्द्धनग्न अवस्था में उसकी भतीजी मरी पड़ी है. दूसरे दिन घटना का लेकर इब्राहिम ने अपने छोटे भाई रईस के विरुद्ध महलगांव थाना में कांड संख्या 338/15 दर्ज कराया. न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना को पूर्णत: समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष से एपीपी क्रमश: अब्दुल मन्नान व प्रभा कुमारी ने सजाये मौत देने का अनुरोध किया.

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