बीएयू नियुक्ति घोटाला
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की कोर्ट में सबौर के बीएयू के पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी. बीएयू में नियुक्ति मामले में आरोपित पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी के पक्ष से जिरह के लिए समय मांगा गया. कहा गया कि हाइकोर्ट […]
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भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की कोर्ट में सबौर के बीएयू के पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी. बीएयू में नियुक्ति मामले में आरोपित पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी के पक्ष से जिरह के लिए समय मांगा गया. कहा गया कि हाइकोर्ट के वकील भी आरोपित पक्ष से जिरह में भाग लेंगे. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से मामले की पुलिस केस डायरी मंगाये
हाइकोर्ट के वकील…
जाने की अपील की. इस पर कोर्ट ने गुरुवार का समय दिया. अग्रिम जमानत याचिका के साथ दो जून 2011 की प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक, आवेदन फॉर्म का प्रारूप, अभ्यर्थियों का आवेदन, 31 मार्च 2015 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब संलग्न है.
अग्रिम जमानत याचिका में डॉ मेवालाल का बचाव के लिए दलील : जांच कमेटी ने आरोप लगाया कि डॉ मेवालाल चौधरी ने अभ्यर्थी कुणाल प्रताप सिंह, हरमिंदर कुमार सिंह, अनुपम दास, डॉ वीरेंद्र सिंह, डॉ भोलानाथ साह, डॉ दीपक कुमार बरनवाल, डॉ चंदन राय, डॉ विजय कुमार, राजीव पदमभूषण व अवधेश का बगैर रिसर्च पेपर लिये चयन कर लिया.
इसके जवाब में पूर्व वीसी ने कहा कि एडमिट कार्ड में ही उल्लेख था कि जो भी रिसर्च पेपर सबमिट नहीं कर पाये, वह साक्षात्कार से पूर्व तक रिसर्च पेपर दें. जांच कमेटी ने स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अभिजीत घटक को 10 अंक देने का आरोप लगाया. इस पर डॉ मेवालाल चौधरी ने कहा कि उन्हें नैक रेटिंग के आधार पर 10 अंक दिया गया.
डॉ अनिरुद्ध प्रताप सिंह के सीनियर रिसर्च फेलो के सर्टिफिकेट पर लगे आरोप के जवाब में डॉ मेवालाल ने कहा कि शाहजहांपुर(उप्र) के इंडियन वेजिटेबल रिसर्च संस्थान से जारी हुआ.
डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज
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