हत्या के आरोपित पति पत्नी को मिली उम्रकैद
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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अररिया : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम रामाकांत यादव ने हत्या का मामला प्रमाणित होने पर पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. वही, अर्थ दंड की राशि जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतने का आदेश जारी किया है. […]
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अररिया : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम रामाकांत यादव ने हत्या का मामला प्रमाणित होने पर पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. वही, अर्थ दंड की राशि जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतने का आदेश जारी किया है. यह आदेश एसटी 38/15 मे पारित किया गया है. घटना 13 अगस्त 2014 की सुबह 10 बजे की है.
दोनो आरोपी क्रमश: जर्नादन मंडल व उसकी पत्नी चंदा देवी के घर सुचक रंजन पासवान की मां यह कहने गयी थी कि आपलोग उसकी जमीन पर क्यों घर बनवा रहे हैं.
इसी बात पर दोनो आरोपियों नाराज होकर सूचक की मां को धसीटते हुए आगंन मे ले गये. चीखने व चिल्लाने लगी तथा बचाओ- बचाओ की आवाज सुनकर सूचक दौड़ते हुए आरोपियों के घर पर पहुंचे. देखा कि दोनो पति-पत्नी मिलकर उसके मां के शरीर पर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दिया. जिससे उसकी मां जलते हुए घर से निकल कर रोड़ पर आकर गिर गई. सूचक को देखते ही दोनो आरोपी भागने लगे, एसएसबी के जवानों द्वारा घेर कर दोनो आरोपियों को पकडा गया था.
धटना को लेकर सुचक रंजन पासवान द्वारा सिकटी थाना में कांड संख्या 81/14 दर्ज कराया गया. जहां जीआर मुकदमा संख्या 2482/12 के तहत न्यायालय में प्रक्रिया चली. जिसमें आरोपियों की तरफ से वरीय अधिवक्ता केएन विश्वास व महानंद चौपाल के द्वारा कोर्ट में कार्यवाही की गई. वाद में सेसन ट्रायल मुकदमा होने के कारण यह मुकदमा जज न्यायालय में एसटी 38/15 के तहत चलाया गया. जिसमें सभी गवाहों ने धटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री यादव ने दोनो पति-पत्नी को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर जहां एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने सजा ए मौत देने की अपील की.
वही, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्री यादव ने उम्रकैद की सजा घोषित की.
13 अगस्त 2014 को केरोसिन छिड़क कर की गयी थी महिला की हत्या
एडीजे प्रथम ने सजा के साथ 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया
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