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15 नवंबर से शुरू होगी धान की अधिप्राप्ति

धान अधिप्राप्ति . जिला सहकारिता विभाग को प्रधान सचिव ने दिया निर्देश जिले में समयानुसार धान अधिप्राप्ति शुरू हो इसके लिए फौरी तौर पर सभी बीसीओ को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया. किसानों को 150 क्विंटल व बंटाईदारों को 50 क्विंटल धान बिक्री करने का निर्देश िमला है. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन […]

धान अधिप्राप्ति . जिला सहकारिता विभाग को प्रधान सचिव ने दिया निर्देश

जिले में समयानुसार धान अधिप्राप्ति शुरू हो इसके लिए फौरी तौर पर सभी बीसीओ को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया. किसानों को 150 क्विंटल व बंटाईदारों को 50 क्विंटल धान बिक्री करने का निर्देश िमला है. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
अररिया : धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से शुरू करने को लेकर जिला सहकारिता विभाग को प्रधान सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
ज्ञात हो कि 15 नवंबर को राज्य के सभी प्रखंडों के बीसीओ को पटना में आयोजित होने वाले कार्यशाला में भाग लेना था, जिस बैठक को निरस्त करते हुए समय पर धान अधिप्राप्ति शुरू हो पाये इसके लिए गुरुवार को ही जिला सहकारिता कार्यालय में डीसीओ व सभी प्रखंड के बीसीओ को वीडियों कॉफ्रेसिंग माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया.
धान अधिप्राप्ति शुरू होने में हो रहे विलंब को लेकर प्रभात खबर द्वारा लगातार खबरों का प्रकाशन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा था.
क्या िमला निर्देश
मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर राज्य के सभी जिले में 15 नवंबर से हर हाल में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है. गुरुवार को आयोजित किये गये विडियो कॉफ्रेंस में इस बात की चर्चा भी प्रधान सचिव द्वारा किया गया. इस कॉफ्रेंस में सभी बीसीओ को जिले के सभी किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष कराये गये ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होंगे. किसान व बंटाईदार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सहकारिता विभाग के वेबसाइट cooperative.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉरमर रजिस्ट्रेशन लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, आधार या वोटर आइकार्ड, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, व जमीन की विवरणी देना अनिवार्य होगा.
जबकि बटाइदार को इन विवरणी के अलावा धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा, क्षेत्रफल से संबंधित स्व घोषणा पत्र वार्ड सदस्य या पंचायत किसान सलाहकार के अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराना होगा. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित प्रखंडों के बीसीओ को किसानों की मदद करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक का आयोजन सभी प्रखंडों में 11 बजे सुबह से किया जायेगा. 15 नवंबर से वैसे धान की अधिप्राप्ति ही की जायेगी जिसमे नमी की मात्रा 17 प्रतिशत होगी. धान अधिप्राप्ति को लेकर गोदामों के रख रखाव के साथ नमी मापक यंत्र रखने का भी निर्देश दिया गया है. इस मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी कविंद्र नाथ ठाकुर, बीसीओ जनार्दन कुमार, कैलाश कुमार कौशल, दीपक कुमार, आनंद कुमार, नीरज कुमार, दिलीप कुमार, विभाष कुमार, रत्नप्रकाश रौशन, विभाष कुमार व अन्य मौजूद थे.
वीडियो कॉफ्रेंसिंग में मौजूद डीसीओ व सभी प्रखंडों के बीसीओ.
अंकेक्षण से वंचित पैक्स नहीं सकेंगे अधिप्राप्ति
वैसे पैक्स जिनके द्वारा 31 मार्च 2015 तक के कार्यों का अंकेक्षण नहीं कराया गया है या वैसे पैक्स जो किसी न किसी रूप में डिफाल्टर की श्रेणी में आ रहे हैं. वे धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं कर पायेंगे. इस बात की भी जानकारी विडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बीसीओ को दिया गया है.धान अधिप्राप्ति को ससमय शुरू करने को लेकर सभी प्रखंडों में शुक्रवार को पैक्स व
व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ बीसीओ को बैठक कर प्रशिक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया है. इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए किसान को 150 क्विंटल जबकि बंटाइदार किसान को 50 क्विंटल धान बिक्री करने का निर्देश जारी किया गया है.

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