दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा
अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर बौंसी थाना के डोरियारे निवासी 24 वर्षीय रणधीर यादव को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आर्थिक दंड के रूप में 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माना राशि […]
अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर बौंसी थाना के डोरियारे निवासी 24 वर्षीय रणधीर यादव को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आर्थिक दंड के रूप में 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है.
जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश सुनाया है. न्यायालय के न्यायाधीश श्री यादव ने यह सजा एसटी 1271/13 व स्पेशल पीओसीएसओ (पोक्सो) एक्ट संख्या 27/15 में सुनाया है. बताया जाता है कि घटना 22 फरवरी 2013 की सुबह की है. जब पीड़िता तारेकश्वर प्रसाद यादव की पुत्री प्रेमलता कुमारी शौच के लिए अपने दरवाजे पर निकली थी. इसी क्रम में बौंसी थाना क्षेत्र के डोरियारे निवासी रंधीर यादव ने पीछे से पहुंच कर पीड़िता का मुंह दबा कर जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
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