डकैती की योजना बना रहे दो आरोपितों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डकैती की योजना बनाने तथा थ्रीनट बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर मधेपुरा जिला कुमारखंड थानांतर्गत जोरावरगंज गांव निवासी दो आरोपियों क्रमशः 35 वर्षीय मो उमा उर्फ हंसीबुल पिता मेहरुद्दीन तथा 45 वर्षीय मो जसीम पिता […]
अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डकैती की योजना बनाने तथा थ्रीनट बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर मधेपुरा जिला कुमारखंड थानांतर्गत जोरावरगंज गांव निवासी दो आरोपियों क्रमशः 35 वर्षीय मो उमा उर्फ हंसीबुल पिता मेहरुद्दीन तथा 45 वर्षीय मो जसीम पिता स्वर्गीय हसमुद्दीन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों आरोपियों को अर्थदंड के रूप में 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह जानकारी सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने दी.
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