पूर्णिया कोर्ट/अररियाः न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार के न्यायालय ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कसबा थाना क्षेत्र के विजय साह तथा लालू साह तथा जोकीहाट अररिया के नसमुद्दीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34, 411/34 में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है.
मामला केहाट 11/13 के तहत दर्ज किया गया था जिसका जीआर 77/2013 के तहत विचारण किया गया था. मामले में सूचक प्रवीण कुमार सिंह, शिवाजी कलोनी थे जिन्होंने अपने फर्द बयान में बताया कि तीन जनवरी 2013 को 5.30 बजे अपनी हीरो होंडा स्पलेंडर प्लस गाड़ी से मधुबनी महावीर मंदिर पहुंचा तथा मोटरसाइकिल मंदिर के पीछे लगा सब्जी लेने गया तथा लौटने पर मोटरसाइकिल गायब थी. मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में अररिया में नगर थानाध्यक्ष द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में मोटरसाइकिल बरामद किया गया था.
जिसके आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हुई. मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी आर के सिंह तथा आर एन पासवान द्वय द्वारा न्यायालय में पांच साक्षियों का परीक्षण करवाया. साक्षियों में दो साक्षियों ने पक्षद्रोही हो गये. साक्षियों के बयान मोटरसाइकिल की बरामदगी एवं अन्य विंदु को देखते हुए अंतत: न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी.