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पूर्व सांसद आनंद मोहन आज होंगे रिहा, बोले- जेल से बाहर आकर दूंगा सारे सवालों के जवाब

आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के बाद उनके पैतृक गांव पंचगछिया में खुशी का माहौल बना हुआ है. रिहाई के बाद आनंद मोहन पंचगछिया पहुंचेंगे. इससे पहले बुधवार को जेल पहुंचे आनंद मोहन ने मीडिया से कोई बात नहीं की और कहा कि जेल से बाहर आने के बाद सभी सवाल के जवाब देंगे.

विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई को लेकर मिले 15 दिनों का पेरोल खत्म होते ही बुधवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन मंडल कारा सहरसा पहुंच गये. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की. पूछने पर कहा कि निकलने के बाद सभी बातों का जवाब दिया जायेगा. पूर्व सांसद के मंडल कारा पहुंचने से पूर्व ही समर्थकों की भीड़ मंडल कारा के पास जुट गयी थी. अपनी गाड़ी से पहुंचे पूर्व सांसद समर्थकों के बीच बिना रुके जेल गेट के पास पहुंच गये. पुलिस ने मीडिया को भी वहां तक आने से रोक दिया था.

आनंद मोहन आज हो सकते हैं रिहा 

पांच दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैय्या की भीड़ द्वारा की गयी हत्या मामले को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन को निचली अदालत ने 2007 में फांसी की सजा सुनायी थी. पटना हाइकोर्ट ने दिसंबर 2008 में फांसी को उम्रकैद में तब्दील करते हुए सजा बरकरार रखी. तब से पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा मंडल कारा में सजा काट रहे हैं. हालांकि सजा की अवधि पूरी हो चुकी है. इधर, सरकार ने भी नियमों में संशोधन कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है. पूर्व सांसद के समर्थकों की मानें, तो गुरुवार की शाम तक आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है. रिहाई को लेकर आनंद मोहन ने मीडिया को किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

रिहाई के बाद पंचगछिया पहुंचेंगे आनंद मोहन

सहरसा मंडल कारा में सज़ावार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के बाद उनके पैतृक गांव पंचगछिया में खुशी का माहौल बना हुआ है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिहाई के बाद आनंद मोहन पंचगछिया पहुंचेंगे. जहां रामठाकुरबारी स्थान में मां भगवती का दर्शन प्राप्त कर घर पहुंचकर बूढ़ी मां और परिजनों तथा समर्थकों से मुलाकात करेंगे. आनंद मोहन के आगमन को लेकर पंचगछिया में तैयारी शुरू कर दी गयी है. पंचायत के मुखिया रौशन सिंह, सरपंच विनय कुमार ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व समर्थकों द्वारा उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है.

Also Read: आनंद मोहन की रिहाई के बाद बढ़ेंगी मुश्किलें, जेल नियमों में बदलाव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल

Prabhat Khabar Digital Desk
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